- भविष्य से भेंट: 4 अप्रैल को कलेक्टर, CEO और प्रशासनिक अधिकारी स्कूलों में बच्चों को देंगे करियर गाइडेंस।
- सख्त निर्देश: 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम पर रखना प्रतिबंधित, होगी जेल और जुर्माना।
- पुनर्वास सहायता: बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 1 से 3 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद का प्रावधान।
1. स्कूलों में अधिकारियों का जमावड़ा, बच्चों से करेंगे संवाद
कलेक्टर आशिष तिवारी के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें शिक्षा, करियर एवं जीवन मूल्यों के प्रति प्रेरित करेंगे।
- ड्यूटी तैनात: कटनी, ढीमरखेड़ा एवं रीठी के विद्यालयों में जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त, एसडीएम और तहसीलदार विद्यार्थियों से सीधे रूबरू होंगे।
- लक्ष्य: इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में नामांकन (Enrollment) बढ़ाना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है।
2. बाल श्रम के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति
श्रम विभाग ने जिले में 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम पर रखने को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है।
- सजा का प्रावधान: उल्लंघन करने पर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है।
- रेटिंग सिस्टम: जिन संस्थानों में बाल श्रम पाया जाएगा, उन्हें श्रम स्टार रेटिंग में शून्य अंक दिए जाएंगे।
3. बंधुआ श्रमिकों के लिए बड़ी सहायता
केंद्र प्रवर्तित योजना 2021 के तहत पुनर्वास के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है:
- वयस्क पुरुष: 1 लाख रुपये।
- महिला एवं अनाथ बच्चे: 2 लाख रुपये।
- शोषण के पीड़ित: 3 लाख रुपये तक की सहायता।
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