- शिकायत दर्ज: शिकायत क्रमांक 37620126 (दिनांक 05 अप्रैल 2026) के तहत कार्रवाई की मांग।
- दुकानदार का तर्क: "दुकान का सामान दिया जा रहा है, बिल की आवश्यकता नहीं है।"
- कानूनी संकट: बिल न देना 'अनुचित व्यापार प्रथा' और टैक्स चोरी की श्रेणी में आता है।
1. क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता गजेन्द्र तिवारी के अनुसार, उन्होंने शहर की एक दुकान से सामान खरीदा और भुगतान किया। जब उन्होंने पक्का बिल या रसीद मांगी, तो दुकानदार ने साफ मना कर दिया। बार-बार आग्रह करने पर भी दुकानदार ने वैध टैक्स इनवॉइस जारी नहीं किया। उपभोक्ता का आरोप है कि इससे न केवल उनके अधिकारों का हनन हुआ है, बल्कि शासन को मिलने वाले राजस्व (टैक्स) की भी हानि हो रही है।
2. कानून क्या कहता है? (Legal Provisions)
GST कानून: हर टैक्सेबल बिक्री पर टैक्स इनवॉइस जारी करना अनिवार्य है। उल्लंघन पर 10 हजार रुपये या देय टैक्स राशि (जो भी अधिक हो) का जुर्माना लग सकता है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019: बिल जारी न करना 'अनुचित व्यापार प्रथा' (Unfair Trade Practice) माना जाता है।
3. उपभोक्ता की प्रमुख मांगें
गजेन्द्र तिवारी ने प्रशासन और वाणिज्यिक कर विभाग से निम्नलिखित मांगें की हैं:
- संबंधित दुकानदार के खिलाफ तत्काल जांच शुरू की जाए।
- दुकानदार को पक्का बिल जारी करने के लिए बाध्य किया जाए।
- उपभोक्ता कानून के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो।
विशेषज्ञों की राय: खरीदारी का पक्का बिल लेना बेहद जरूरी है। यह न केवल गारंटी-वारंटी के लिए प्रमाण है, बल्कि भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्रशासन को ऐसी शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए ताकि व्यापारियों में जवाबदेही बनी रहे।
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