कटनी न्यूज़: प्रतिबंध के बाद भी अवैध बोरिंग पर पुलिस का छापा, मशीन और ट्रैक्टर जब्त कर आरोपियों पर FIR

Shailendra Tiwari
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​धरा का सीना चीरने वालों पर शिकंजा! प्रतिबंध के बावजूद अवैध बोरिंग कर रहे लोगों पर पुलिस का एक्शन। रोटरी मशीन और ट्रैक्टर जब्त, FIR दर्ज। कटनी जिले में पानी की किल्लत और लगातार गिरते भूजल स्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कलेक्टर द्वारा नलकूप खनन पर लगाए गए सख्त प्रतिबंध के बावजूद, कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर अवैध बोरिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में माधवनगर (निवार) पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए रोटरी बोर मशीन और ट्रैक्टर को रंगे हाथों जब्त किया है।।

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कटनी में भूजल स्तर गिरने पर कलेक्टर ने लगाया बोरिंग पर प्रतिबंध। नियम तोड़कर अवैध खनन कर रहे लोगों पर निवार पुलिस का एक्शन, मशीन जब्त।
अवैध बोरिंग कर रहे लोगों पर पुलिस का एक्शन। रोटरी मशीन और ट्रैक्टर जब्त, FIR दर्ज।


HIGHLIGHTS
  1. ​नियमों की अनदेखी: कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर बिना अनुमति किया जा रहा था नलकूप खनन।
  2. ​पुलिस की रेड: मुखबिर की सूचना पर ग्राम पहाड़ी निवार में पुलिस ने मारा छापा, मशीन जब्त।
  3. ​कड़ी कानूनी कार्रवाई: आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज।

​1. प्यासी धरती और अवैध खनन का खेल                 

​​​कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर जिले में अवैध नलकूप खनन के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर कटनी के आदेशानुसार, 25 मार्च 2026 से जिले की सभी तहसीलों में पेयजल परीक्षण अधिनियम लागू है और नए बोरिंग पर पूरी तरह रोक है। इसके बावजूद, ग्राम पहाड़ी निवार में चोरी-छिपे बोरिंग की मशीनें चल रही थीं।

​2. ​रंगे हाथों पकड़ी गई मशीन

​चौकी प्रभारी अंजनी मिश्रा को सूचना मिली कि रणजीत मौर्य उर्फ पिंटू अपनी निजी भूमि पर बिना किसी अनुमति के रोटरी बोर मशीन से खनन करवा रहा है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो वहां महिंद्रा ट्रैक्टर (MP-21 AA-2622) से बोरिंग का काम जारी था। पूछताछ में जबलपुर निवासी मशीन चालक मनीष पाठक कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।


​3. ​अब झेलनी होगी कानून की मार

​पुलिस ने मौके से रोटरी बोर मशीन और ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223, 3(5) और मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।


​​हमारी अपील: पानी की एक-एक बूंद कीमती है। प्रशासन का प्रतिबंध आपकी और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए है। नियमों का पालन करें और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वालों की सूचना पुलिस को दें।


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