- नियमों की अनदेखी: कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर बिना अनुमति किया जा रहा था नलकूप खनन।
- पुलिस की रेड: मुखबिर की सूचना पर ग्राम पहाड़ी निवार में पुलिस ने मारा छापा, मशीन जब्त।
- कड़ी कानूनी कार्रवाई: आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज।
1. प्यासी धरती और अवैध खनन का खेल
कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर जिले में अवैध नलकूप खनन के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर कटनी के आदेशानुसार, 25 मार्च 2026 से जिले की सभी तहसीलों में पेयजल परीक्षण अधिनियम लागू है और नए बोरिंग पर पूरी तरह रोक है। इसके बावजूद, ग्राम पहाड़ी निवार में चोरी-छिपे बोरिंग की मशीनें चल रही थीं।
2. रंगे हाथों पकड़ी गई मशीन
3. अब झेलनी होगी कानून की मार
पुलिस ने मौके से रोटरी बोर मशीन और ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223, 3(5) और मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
हमारी अपील: पानी की एक-एक बूंद कीमती है। प्रशासन का प्रतिबंध आपकी और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए है। नियमों का पालन करें और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वालों की सूचना पुलिस को दें।
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