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- समय सीमा तय: बिजली कटौती अब सिर्फ सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच ही होगी।
- छुट्टी पर राहत: रविवार और शासकीय अवकाश के दिन कनेक्शन काटना पूरी तरह प्रतिबंधित।
- बकाया सीमा: 2000 रुपये से अधिक और 2 महीने का बिल लंबित होने पर ही होगी कार्रवाई।
1. नई व्यवस्था: अब मनमर्जी से नहीं कटेगी बिजली
जबलपुर विद्युत वितरण कंपनी के नए नियमों के अनुसार, स्मार्ट मीटर वाले घरों की बिजली आपूर्ति अब केवल सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच ही बंद की जा सकेगी। निर्धारित समय के बाहर या रात के वक्त किसी भी स्थिति में कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
2. रिमोट सिस्टम से होगी कार्रवाई
विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली काटने और पुनः जोड़ने (Reconnection) की पूरी प्रक्रिया स्मार्ट मीटर के रिमोट सिस्टम से डिजिटल तरीके से होगी। इसमें किसी भी कर्मचारी का व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं होगा, जिससे भ्रष्टाचार और शिकायतों में कमी आएगी।
3. आवश्यक सेवाओं को विशेष छूट
अस्पताल, जलापूर्ति (Water Supply) और अग्निशमन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को इस कार्रवाई से बाहर रखा गया है। इन संस्थानों को NGB बिलिंग सिस्टम में टैग किया जाएगा, जिसकी निगरानी बड़े अधिकारी स्वयं करेंगे।
4. कार्रवाई की शर्तें
कंपनी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को चिन्हित करेगी:
- जिनका बिजली बिल 2 महीने से अधिक समय से बकाया है।
- जिनकी बकाया राशि 2000 रुपये से ज्यादा है।
निगरानी: नई व्यवस्था की साप्ताहिक समीक्षा प्रबंध निदेशक (MD) स्तर पर की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी न हो।
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