MP High Court: मध्य प्रदेश में 250 से अधिक जजों के तबादले, जबलपुर हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

Shailendra Tiwari
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मप्र हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फैसला: 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के एक साथ तबादले। जबलपुर हाईकोर्ट ने जारी किए पांच अलग-अलग आदेश, न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने देर रात एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है। पांच अलग-अलग आदेशों के जरिए 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस सूची में सिविल जज (सीनियर एवं जूनियर डिवीजन) से लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के नाम शामिल हैं।।

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मप्र हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्रदेश में 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले। सिविल जज और CJM स्तर पर हुआ व्यापक फेरबदल। आदेश की पूरी जानकारी यहाँ।
जबलपुर हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश


HIGHLIGHTS
  1. ​बड़ा फेरबदल: जूनियर और सीनियर डिवीजन के 250+ जजों के कार्यक्षेत्र बदले गए।
  2. ​जूनियर डिवीजन: सबसे बड़ी सूची सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की है, जिसमें 190 से अधिक नाम शामिल हैं।
  3. ​प्रमुख नियुक्तियां: CJM, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और न्यायिक अकादमी में भी नई तैनातियां।


​1.​ जूनियर डिवीजन स्तर पर व्यापक बदलाव

​हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश क्रमांक 359/Confdl./2026 के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर पर सबसे बड़ा फेरबदल किया गया है। 190 से अधिक अधिकारियों को नई पदस्थापना सौंपी गई है। प्रशासनिक दृष्टि से इसे न्यायालयीन कार्यों में गति लाने और व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।


​2. CJM और सीनियर डिवीजन में नई नियुक्तियां

​मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रदेश के लगभग सभी जिलों के जिला न्यायालयों में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिससे लंबित प्रकरणों के निपटारे और प्रशासनिक प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है


​3. न्यायिक अकादमी और DLSA में तैनाती

​न्यायिक फेरबदल के साथ-साथ राज्य न्यायिक अकादमी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में भी अनुभवी अधिकारियों को भेजा गया है। इसका उद्देश्य विधिक सेवा गतिविधियों, कानूनी जागरूकता और न्यायिक प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाना है।


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​महत्व:  हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद अब सभी संबंधित अधिकारियों को नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे सत्र की शुरुआत से पहले का रूटीन लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक पुनर्गठन माना जा रहा है।


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